बच्चों की पढ़ाई और नींद में खलल न पड़े इसलिए डीजे और लाउडस्पीकर पर बैन 📛
भिलाई | बोर्ड व महाविद्यालयीन परीक्षा के दौरान छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और नींद में खलल न पड़े इसलिए जिला प्रशासन ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक डोजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक 20 फरवरी से प्रभावी हो गया है जो 30 जून तक जारी रहेगी। जुलूस या आयोजनों में केवल दो मध्यम आकार के बॉक्स या लाउडस्पीकर की अनुमति होगी। वो भी प्रशासन की पूर्व अनुमति के बाद। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैवाहिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों और राजनीतिक रैलियों में तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे सचालक को जेल भी जाना पड़ सकता है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने संपूर्ण दुर्ग जिले में 30 जून तक के लिए ऐसे कोलाहल जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती हो, सभी को प्रतिबंधित किया है। आदेशानुसार धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों में आवश्यक होने पर एसडीएम शतों के अधीन अनुमति देंगे। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में किया जाए।
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